दुष्कर्मी दरिंदे को 20 साल की सजा

Jeet
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट विनोद कुमार सप्तम ने सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में गोरखपुर निवासी प्रमोद को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

एडीजीसी वंदना चौधरी व अरुण कुमार ने न्यायाधीश को मामले से अवगत कराया। बताया कि शहर के भुवर निरंजन में किराये के मकान में रहने वाली अमेठी की महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 31 अक्तूबर 2018 को वह सहेली के साथ बाजार गई थीं।

सहेली के कमरे पर ही उन्होंने अपनी सात वर्षीय बेटी को छोड़ दिया था। जहां उस समय गोरखपुर जिले के थाना हरपुर बुदहट के भिगही निवासी सहेली का भाई प्रमोद आया हुआ था। बाजार से वापस लौटने पर बेटी ने रोते हुए आपबीती बताई।बेटी के नाजुक अंग से खून भी निकल रहे थे।मामले में पुलिस में केस दर्ज किया। 

नौ गवाहों ने गवाही देकर घटना को साबित किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तकों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि अर्थदंड में मिलने वाली धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण को भी क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया ।


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