बुल्डोज़र् कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक
अवैध ध्वस्तीकरण है संविधान के मूल्यों के विरुद्ध
1 अक्टूबर तक भारत में बुल्डोज़र् कार्रवाई पर मनाही
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर आपराधिक मामले में अभियुक्त की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए राज्यों की ओर से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, अवैध तरीके से की गई ऐसी कार्रवाई संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। हालांकि शीर्ष अदालत का यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख एक अक्तूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया।
पीठ ने राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के रूप में आपराधिक मामलों के आरोपियों के भवनों को ध्वस्त करने की याचिका को चुनौती देने वाले याचिका पर यह आदेश दिया।
सॉलिसिटर जनरल के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा की वैधानिक अथॉरिटी के हाथ् ऐसे नहीं बांधे जा सकते हैं।
इस पर पीठ ने कहा कि अगर एक- दो सप्ताह के लिए तोड़फोड़ रोक दी जाए, तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जस्टिस गवई ने कहा, अपने हाथ रोक लीजिए। 15 दिनों में क्या होगा? - जस्टिस विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर अवैध रूप से ढहाने का एक भी मामला है, तो यह संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।
बुल्डोज़र् का महिमा मंडन क्यों -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दो सितंबर के हमारे आदेश के बाद भी बुलडोजर से अभियान जारी रखने से संबंधित बयान आए। क्या देश में इसका महिमामंडन होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जा सकता है, ताकि कुछ उपाय किए जा सकें। (मेहता से) जब हम दिशा- निर्देश तैयार कर लेंगे तब महिमामंडन को रोकने में आपका सहयोग मांगेंगे।
कार्यपालिका जज नहीं हो सकती
जस्टिस गवई ने कहा, हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। पीठ ने आदेश के बावजूद बुलडोजर का उपयोग जारी रहने वाले बयानों पर भी आपत्ति जताई।
विशाखा गाइडलाइन की तरह होंगे निर्देश
पीठ ने कहा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विशाखा दिशा-निर्देश जारी किए, उसी तरह इस मामले में निर्देश जारी किए जाएंगे।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी कहा था कि बुलडोजर पर देशभर के लिए समान दिशा-निर्देश

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