45 दिन में पूरा करें अधूरे कार्य, 12 लाख दें क्षतिपूर्ति
डॉक्टर डी.के गुप्ता के ओम सेंटर पंचपेड़िया में मार्बल का काम अधूरा छोड़ने व अधिक धनराशि गबन करने वाले ठेकेदार के ऊपर चला उपभोक्ता विवाद् परितोष आयोग का चाबुक
45 दिन में पूरा करें अधूरे कार्य, 12 लाख दें क्षतिपूर्ति
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवादप्रतितोष आयोग बस्ती ने अधूरा कार्य छोड़ने व ली गई अधिक धनराशि वापस लौटाने का आदेश दिया है। आयोग में दाखिल याचिका में डॉ. निधि गुप्ता निवासी ओम सेंटर पचपेड़िया ने बताया कि उन्होंने मार्बल ठेकेदार राममिलन चौहान निवासी कोठवा भरतपुर से भवन में मार्बल लगाने का अनुबंध किया। छह वर्ष में कार्य को पूरा करना था।
ठेकेदार ने निर्धारित किए काम के सापेक्ष 12 लाख 69 हजार 723 रुपये अधिक लिया। काम को समय से पूरा नहीं किया। डॉ. निधि गुप्ता के वाद पर आयोग अध्यक्ष अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ठेकेदार को समन किया गया, लेकिन उनकी तरफ से समुचित जवाब नहीं आया। इस पर
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश
निर्धारित समय में धनराशि नहीं लौटाने पर 12% ब्याज देना होगा
आयोग ने आदेश पारित किया कि 45 दिन में अधूरा कार्य पूरा करें। इसके साथ अधिक ली गई धनराशि को आदेश के दिन से वापस आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे।
निर्धारित समय में धनराशि वापस नहीं करने पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके साथ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान के बदले डेढ़ लाखरुपया जुर्माना देने, 20 हजार रुपया अधिवक्ता का व्यय भी देना होगा।
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